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Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana :- आज भारत देश के सभी राज्यों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को चलाया जा रहा है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीब परिवार के नागरिक जिनके पास रोजगार के विकल्प काफी कम है उनको सरकार द्वारा मदद दी जा सकें सभी राज्यों की तरह उत्तराखंड राज्य में भी सरकार की और से पेंशन स्कीम को चलाया जा रहा है जिसमे विधवा महिलाओं के निराश्रित होने की स्थति में प्रदेश सरकार की और से हर महीने 15,00 रुपया की मदद राशी देने का निश्चय किया है इस पेंशन स्कीम का लाभ प्रदेश की सभी विधवा महिलाएं उठा सकती है जिनकी आयु कम से कम 40 वर्ष है उन सभी महिलाओं के बैंक खातों में राज्य सरकार DBT के जरीय हर महीने 15,00 रुपया देने का फैसला किया है |
तो आज के इस आर्टिकल में जानेगे उत्तराखण्ड विधाव पेंशन योजना आवेदन फॉर्म किस प्रकार भरा जाएगा, इस योजना के जरुरी दस्तावेज कौन-कौनसे होंगे तथा क्या इसकी योग्यता होगी इस प्रकार के सभी सवाल क्लियर करेंगे लगातार बने रहें हमारे साथ लास्ट तक |
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की सभी गरीब परिवार की विधवा महिलाएं जो निराश्रित है जिनके घर में रोजगार की खास जरूरत है उन सभी जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 15,00 रुपया की वितीय सहायता देने का निश्चय किया है ताकि हर की छोटी-छोटी जरूरते इन पैसों से पूर्ण कर सकें आप सभी जानते है की जिस घर का मुख्य सदस्य जो रोजगार का कार्य करता है उसकी दुर्भाग्य वश मृत्यु हो जाती है उसके परिवार के बच्चों की सम्पूर्ण जिम्मेदारी उन बच्चों की माता पर होती है और बच्चों की माँ रोजगार करने के लिय दूर-दराज के क्षेत्रों में जा नही सकती है |
ऐसी कठिन परिस्थति में राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की विशेष जिम्मेदारी होती है इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने Vidhawa Pension Scheme को लोंच किया है इस पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो महिलाएं आवेदन फॉर्म का अप्लाई करेगी उसको राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के सहयोग से हर महीने 15,00 रुपया की मदद राशी वितरण करने का निश्चय किया है |
आपको बता देतें है की अभी वर्तमान में पेंशन स्कीम को लेकर नया अपडेट जारी किया है जिसके तहत उत्तराखंड राज्य की सभी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 500 रुपया की और बढ़ोतरी की है ताकि बढती महंगाई में गरीब परिवारों को जरूरतमंद सामग्री को खरीदने में आसानी हो उत्तराखंड सरकार 30 जून से पहले vidhva pension yojana में हर महीने 1000 रुपया की वितीय सहायता राशी प्रदान करती थी जिसमे 300 रुपया की राशी का योगदान केंद्र सरकार की और से और बाकि के 700 रुपया उत्तराखंड सरकार द्वारा दिया जाता है लेकिन 30 जून 2022 के बाद सरकार ने विधवा पेंशन की राशी को बढाकर 15,00 रुपया कर दिया है इसमें से 300 रुपया केंद्र सरकार और 12,00 रुपया की राशी राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है |
विधवा पेंशन योजना का बेनेफिट्स प्रदेश की जो महिला गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करती है यानि इनके परिवार की सालाना निकम 48,000 रुपया से कम है उन सभी निराश्रित महिलाओं को सरकार की और से 15,00 रुपया की नगद राशी महिला के बैंक अकाउंट से सीधे ट्रान्सफर की जाएगी पुष्कर सिंह की सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं शसक्त बनाने के लिय हर तरीके से प्रयास कर रही है ताकि महिलाओं के प्रति लोगो के गलत नजरिये को बदला जाएं समाज में महिलाओं को सुखी जीवन जीने का अवसर मिले आपके आस-पड़ोस से कोई भी विधवा महिला है और उनको अभी तक उत्तराखण्ड विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन फॉर्म को अप्लाई नही किया है तो जल्दी से पोर्टल से फॉर्म को डाउनलोड कर अपना vidhwa pension yojana form apply करवाए ताकि हर महीने की सहायता राशी सीधे उनके खातों में पहुँच सकें |
सरकार ने लक्ष्य रखा है की उत्तराखंड प्रदेश की सभी विधवा महिलाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीब परिवार से है जो गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करती है यानि जिनके परिवार की वार्षिक इनकम 48,000 रुपया से कम है और उनके पति नही है उन सभी महिलाओं को प्रति महीने 15,00 रुपया की मदद राशी दी जाए ताकि उनके परिवार की छोटी-छोटी जरूरतें पूर्ण हो सकें आपको बता दें विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड योजना का लाभ उन्ही विधवा महिलाओं को दिया जाएगा जिन महिलाओं की आयु 40 साल से 59 साल के बिच है और वे उत्तराखंड राज्य की स्थाई निवासी है उन सभी महिलाओं को आर्थिक मदद जी जाएगी यही उधेश्य पूरा करने के लिय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विधवा पेंशन योजना में नया संसोधन किया है पहले की तुलना में 500 रुपया का और इजाफा किया है यानि पहले जिन महिलाओं को हर महीने 1000 रुपया मिलते थे उनको जून 2022 के बाद से 15,00 रुपया की नगद राशी खातों में भेजी जाएगी |
योजना का नाम | उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना |
उधेश्य | विधवा महिलाओं को आर्थिक राशी प्रदान करना |
शुभारम्भ किया | मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी |
लाभार्थी | विधवा एवं निराश्रित महिलाएं |
आयु सीमा | 40 – 59 वर्ष |
वर्ष | 2022 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
आपको बता देतें है उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिय इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन स्कीम को लोंच किया है इस योजना का लाभ उठाने से पहले कुछ आवश्यक पात्रता रखी है जो विधवा महिलाएं इन पात्रता को पूर्ण करेगी उन्ही महिलाओं को योजना का बेनेफिट्स दिया जाएगा |
फ्रेंड्स आपको बता देतें है की उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से भर सकतें है दोनों की प्रोसेस को निचे बताया है आप ध्यान से सभी स्टेप्स को फॉलो करें ताकि आवेदन करने में किसी प्रकार की गलती ना हो |
उत्तर – पेंशन को चेक करने के लिय वेबसाइट पर जाना होगा वहां पर आवेदन की स्थति के विकल्प पर क्लिक करना होगा और उसमे रजिस्ट्रेशन id को इंटर कर ok बटन प्रेस करना है आपकी विधवा पेंशन ऑनलाइन पीडीऍफ़ के रूप में स्क्रीन पर खुल जाएगी |
उत्तर – uk सरकार प्रदेश के किसानों को पेंशन के रूप में हर महीने 15,00 रुपया की पेंशन स्कीम को तैयार किया है यानि अब किसानों को हर महीने पेंशन के रूप में 15,00 रुपया की राशी मिलेगी |
उत्तर – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश की विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को पेंशन के रूप में हर महीने 15,00 रुपया की नगद राशी वितरण करती है |
उत्तर – आधार कार्ड , पति का मृत्यु प्रमाण पत्र , राशन कार्ड , बैंक खाता, पासपोर्ट साइज़ फोटो,आय प्रमाण पत्र आदि |
उत्तर – जून 2022 से पहले विधवा महिलाओं को उत्तराखंड सर्त्कर पेंशन के रूप में 1000 रुपया हर महीने वितरण करती थी लेकिन अब इस राशी को बढाकर 15,00 रुपया कर दिया है |
उत्तर – विधवा महिला प्रमाण पत्र बनाना चाहती है तो उसके लिय ऊपर बताये गए सभी दस्तावेजों को लेकर csc portal या जन सेवा केंद्र की दुकान से अप्लाई करना होगा वहीं से बनेगा विधवा प्रमाण पत्र |
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