उत्तराखंड पेंशन योजना आवेदन फॉर्म – Uttrakhand Pension Yojana Registration

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उत्तराखंड पेंशन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन :- उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के गरीब एवं असहाय परिवार को चार प्रकार की पेंशन योजना शुरू की है इन चारों प्रकार के ( Uttarakhand Pension Yojana ) पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के गरीब एवं बुड्ढे नागरिक तथा विधवा महिलाएं एवं अपंग नागरिक है उन सभी का आर्थिक कल्याण एवं आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इस योजना को शुरू किया है इस उत्तराखंड पेंशन योजना के लिए राज्य सरकार ने 525.64 करोड रुपए का बजट पारित किया है जिसका लाभ प्रदेश के सभी गरीब एवं असहाय परिवार को दिया जाएगा राज्य सरकार ने इस पेंशन स्कीम के अंतर्गत 4 विशेष पेंशन योजनाओं को लागू किया है जिसमें विधवा पेंशन योजना,  विकलांग पेंशन योजना,  वृद्धा पेंशन योजना, और दिव्यांग पेंशन योजना |

उत्तराखंड पेंशन योजना आवेदन फॉर्म -  Uttrakhand Pension Yojana Registration
उत्तराखंड पेंशन योजना आवेदन फॉर्म – Uttrakhand Pension Yojana Registration

इन सभी पेंशन योजनाओं के बारे में आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकार कितनी राशि प्रदान करती है और कौन-कौन इस योजना के पात्र समझे जाएंगे इन सभी के बारे में आज इस आर्टिकल में हम विस्तार से चर्चा करेंगे इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहे लास्ट तक और योजना का लाभ उठाएं |

उत्तराखंड पेंशन योजना आवेदन फॉर्म

 राज्य सरकार ने प्रदेश की गरीब एवं असहाय परिवार के नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं एवं उनके आर्थिक स्थितियों को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने उत्तराखंड पेंशन स्कीम को शुरू किया है इस योजना को राज्य सरकार ने समाज कल्याण विभाग मंत्रालय की ओर से सूचित किया है कि अभी प्रदेश की जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं या फिर बुड्ढे नागरिक या फिर जो महिलाएं हैं जिनके परिवार में कार्य करने वाला एवं उनके रोजमर्रा के कार्य को पूर्ण करने वाला कोई भी सदस्य नहीं है उन परिवारों को राज्य सरकार पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाभ प्रदान करेगी उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी सभी परिवार को एक साथ लेकर चलने का फैसला किया है |

Uttarakhand Pension Yojana Apply Online

जिससे प्रदेश के गरीब एवं असहाय परिवार है उनको आत्मनिर्भर एवं सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए इस उत्तराखंड पेंशन स्कीम को शुरू किया है अगर प्रदेश का कोई भी नागरिक इस पेंशन स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं उसको सामाजिक सुरक्षा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट से अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या फिर ऑनलाइन पंजीकरण करवाना आवश्यक है उसके पश्चात राज्य सरकार द्वारा जो भी राशि  वहन की गई है आपकी कैटेगरी के अनुसार उसी के अनुसार आपके बैंक अकाउंट में प्रतिमा है या 6 मई की दो विशेषताओं को विवरण में बताया गया है उसके अनुसार आपकी राशि प्रति महीना आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी |

उत्तराखंड पेंशन योजना के मुख्य प्रकार

 राज्य सरकार ने उत्तराखंड पेंशन स्कीम को 4 विशेष भागों में विभाजित किया है यह पेंशन राशि उनकी अलग-अलग कैटेगरी एवं उनकी योग्यता के हिसाब से वितरण की जाएगी जिसमें विकलांग पेंशन योजना,  विधवा पेंशन योजना,  किसान वृद्धा पेंशन योजना,  दिव्यांग पेंशन योजना यह चार प्रकार की विशेष पेंशन स्कीम है जो प्रत्येक परिवार को ग्रामीण हो जाए शहरी सभी को समान रूप से इन योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा इनके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे उनकी केटेगरी के अनुसार कि कौन से परिवार को कितनी राशि वितरण की जाएगी और कैसे जी जाएगी  चारों पेंशन स्कीम के लिए राज्य सरकार ने 525 . 64 करोड रुपए का बजट पारित किया है जिसका लाभ प्रदेश के हर परिवार को समान रूप से वितरण किया जाएगा |

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना :-

उत्तराखंड सरकार ने राज्य की विधवा महिलाएं जो गरीब परिवार से है जिनके प्रति किसी बीमारी या अन्य कारणों से उनकी मृत्यु हो गई है जिसके कारण उनके परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं हैं एवं परिवार की जो आर्थिक स्थितियों को सुधारने वाला परिवार में कोई भी सदस्य नहीं है उनको राज्य सरकार प्रति माह के हिसाब से ₹1200 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 122 करोड रुपए का बजट पारित किया है जिसका लाभ प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी परिवार की सभी महिलाओं को देने का ऐलान किया है |

इस योजना का लाभ प्रदेश सरकार ने एक साथ यह राशि देने की घोषणा की है जिसमें 12 महीने में 2 किस्ते वितरण की जाएगी प्रत्येक किस्त को 6 महीने के अंतराल पर दिया जाएगा जिसमें 1500 प्रति माह के हिसाब से एक परिवार को ₹9,000 की एक किस दे एक बार में वितरण की जाएगी और अगली किस्त उसी के हिसाब से अगली किस्त वितरण की जाएगी |

सम्पूर्ण जानकारी पढ़ें – उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म

उत्तराखंड  वृद्धा पेंशन योजना :-

 इस पेंशन स्कीम का लाभ उत्तराखंड राज्य के उन गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिनकी आयु 60 साल से अधिक है और उनसे काम करने की बड़ी प्रॉब्लम होती है जो बुढ़ापे में इन को सहारा देने वाला कोई भी नहीं है जो गरीब परिवार से है उन परिवारों को राज्य सरकार उत्तराखंड वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत जोड़ने का फैसला किया है  राज्य सरकार इन वृद्धजनों के प्रत्येक बैंक अकाउंट में हर महीने ₹1500 की वित्तीय सहायता राशि प्रदान करेगी अगर हम पूरे साल भर की बात करें तो राज्य सरकार ₹14400 की राशि इन वृद्धजन नागरिकों को देने का फैसला किया है |

जिसमें राज्य सरकार प्रत्येक छह माह की एक किस्त को विभाजित करेगी जिसमें ₹9,000 की प्रत्येक किस्त बनाई गई है और अगली किस्त भी 12 महीने में पूर्ण होने के पश्चात ₹9,000 की राशि उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी लेकिन इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान भाइयों ग्रामीण परिवारों आपको समाज कल्याण विभाग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा उसके पश्चात ही आपको इन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा | उत्तराखंड वृद्धा पेंशन योजना के लिए राज्य सरकार ने 334.84 करोड रुपए का बजट पारित किया है जिसका लाभ प्रदेश के सभी ग्रामीण एवं शहरी परिवार की वृद्धि नागरिकों को देने का फैसला किया है |

उत्तराखंड दिव्यांग एवं विकलांग पेंशन योजना :-

प्रदेश सरकार ने राज्य के दिव्यांग एवं विकलांग नागरिक जिनकी आयु 18 साल से अधिक है जो गरीबी परिवार से नीचे जीवन यापन करते हैं उन सभी परिवारों को राज्य सरकार प्रतिमा है ₹1500 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है इसके लिए राज्य सरकार ने अलग से बजट पारित किया है जिसमें राज्य सरकार ने ₹530000000 का बजट पारित किया है जिसका लाभ प्रत्येक परिवार को देने का फैसला किया है और यह इस योजना के अंतर्गत भी राज्य सरकार ने 12 महीने की दो किस्तों को विभाजित किया है |

जिसमें प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर राज्य सरकार ₹9,000 की राशि देने का फैसला किया है तो प्रदेश के जो भी समाज में दिव्यांगों विकलांग नागरिक है जो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सक्षम है उनको समाज कल्याण विभाग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा उसके पश्चात ही दिव्यांग एवं विकलांग पेंशन योजना उत्तराखंड का लाभ ले सकते हैं |

उत्तराखंड किसान पेंशन योजना :-

 इसे पेंशन स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार ने प्रदेश के जो किसान गरीब परिवार से जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन किसानों को आत्मनिर्भर एवं सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए राज्य में उत्तराखंड किसान पेंशन योजना को शुरू किया है इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए किसान परिवार को समाज कल्याण विभाग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट या समाज पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट से अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा उसके पश्चात राज्य सरकार प्रति माह के हिसाब से 1500₹ की आर्थिक सहायता उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने वाली है लेकिन यह राशि प्रत्येक माह में वितरण कर हर छह माह के अंतराल पर वितरण करेगी |

इसी हिसाब से 1 साल में दो बार यह राशि वितरण की जाएगी जिसके लिए राज्य सरकार ने ₹180,000 की वित्तीय सहायता राशि एक गरीब किसान को देने का फैसला किया है इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 1539 करोड रुपए का बजट पारित किया है जिसका लाभ प्रदेश के सभी किसान परिवार को दिया जाएगा इसमें किसी प्रकार को आप उस जाति विशेष भेदभाव नहीं रखा जाएगा सबको समान रूप से अधिकार देने का फैसला किया है ताकि प्रदेश के सभी किसान अपनी आय में सुधार कर सके तथा अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति करने में कुछ सरलता हो सके |

Uttarakhand Pension Yojana – Highlights

योजना का नामउत्तराखंड पेंशन योजना
योजना का शुभारम्भ कियामुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा
उधेश्यराज्य के गरीब व् असहाय परिवार को आर्थिक मदद प्रदान करना
लाभार्थीउत्तराखंड राज्य के सभी गरीब परिवार
विभाग का नामuk समाज कल्याण विभाग मंत्रालय
शुरू की गईवर्ष 2022
वितीय बजट राशी529.84 करोड़ रुपया
पेंशन टाइप्स4 प्रकार
वितीय सहायता राशी12,00 रुपया प्रति माह
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन

उत्तराखंड पेंशन स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है

 जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य एवं देश के सभी ऐसे बहुत से परिवार है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है जिनके परिवार का गुजारा एवं उनकी मूलभूत आवश्यकताएं की आपूर्ति होना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है ऐसी स्थिति में प्रदेश की प्रत्येक सरकार चाहती है कि अपने राज्य के सभी किसान एवं गरीब परिवार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए इसके लिए राज्य सरकार ने उत्तराखंड पेंशन स्कीम को शुरू किया है इस योजना के अंतर्गत राज्य एवं किसान तथा विधवा महिलाएं एवं दिव्यांग एवं विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है उसकी योग्यता एवं उनकी आर्थिक दशा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस पेंशन स्कीम को चार भागों में विभाजित किया है |

UK Pension Scheme Apply

जिसके लिए राज्य सरकार ने 529.84 का बजट पारित किया है जिसके सभी किसान परिवार को देने का फैसला किया है प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के ग्रामीण एवं शहरी परिवार के वृद्ध एवं बुड्ढी नागरिक जो किसान परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना है एवं उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो इसी के लिए राज्य सरकार ने राज्य में उत्तराखंड पेंशन स्कीम को प्रदान किया है जिसके लिए राज्य सरकार प्रतिमा है उनके बैंक अकाउंट में समान रूप से जो वित्तीय राहत राशि वितरण की जाएगी उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी जिससे उनकी जो भी जरूरतें हैं उनकी आपूर्ति करने में कुछ सरलता हो सके |

Uttarakhand Pension Yojana के मुख्य लाभ एवं विशेषताएं

  • राज्य सरकार की इस पेंशन स्कीम का लाभ प्रदेश की जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीब परिवार है जो जरूरतमंद परिवार है उन्हीं परिवारों को इस पेंशन स्कीम का लाभ प्रदान किया जाएगा |
  • उत्तराखंड सरकार ने पेंशन स्कीम 2021 को चार भागों में विभाजित किया है जो उनकी केटेगरी एवं उनकी योग्यता के अनुसार वितरण की जाएगी |
  • प्रदेश सरकार इसे उत्तराखंड पेंशन स्कीम 2021 के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 12 ₹100 की वित्तीय सहायता राशि प्रतिमाह देने की घोषणा की है |
  • यह सहायता राशि राज्य सरकार ने प्रतिमा है वितरण न करके 12 महीने के अंतर्गत  दो समान किस्तों में यानी 6 महीने के अंतराल पर यह राशि वितरण की जाएगी |

उत्तराखंड पेंशन योजना आवेदन फॉर्म

  • उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना एवं उत्तराखंड वृद्धा पेंशन योजना इन दोनों के लिए राज्य सरकार ने प्रतिमाह ₹1500 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है जिसमें राज्य सरकार ने ₹1,80,000 की सालाना राशि दो किस्तों में विभाजित करने का फैसला किया है |
  • प्रदेश का जो भी परिवार इस केटेगरी इन योजनाओं के अंतर्गत आता है उनको समाज कल्याण विभाग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा उसके पश्चात आपके बैंक अकाउंट में प्रति 6 माह के अंतराल पर यह राशि वितरण की जाएगी |
  • त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार प्रदेश के सभी गरीब एवं परिवार को आर्थिक रुप से कमजोर है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उन सभी परिवार की आर्थिक स्थितियों को सुधारने के लिए इन प्रकार की योजनाओं को शुरू किया है |
  • उत्तराखंड सरकार ने राज्य के गरीब एवं असहाय परिवार की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए  529 .84का बजट पारित किया है जिसका लाभ प्रदेश के सभी किसान परिवार को देने का फैसला किया है |

उत्तराखंड पेंशन योजना की  पात्रता एवं विशेष डाक्यूमेंट्स

  • इस पेंशन स्कीम का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को दिया जाएगा |
  • उत्तराखंड पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय ₹200000 से कम होने आवश्यक है |
  • राज्य सरकार ने उत्तराखंड पेंशन स्कीम के लिए न्यूनतम आयु 18 साल से रखी है इससे अधिक आयु के परिवार ही पेंशन स्कीम 2022 का बेनिफिट ले सकते हैं |
  • जो परिवार इस पेंशन स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं उनका बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए और साथ में बैंक अकाउंट नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है |
  • इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा जिसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है यह सभी एक ही प्रक्रिया है इसके अंतर्गत आपको अवश्य करवाना होगा |

पेंशन स्कीम के documents

  • सबसे पहले लाभार्थी परिवार की एक आधार कार्ड इमेज होना आवश्यक है आधार कार्ड होना आवश्यक है
  • मूल निवास प्रमाण पत्र जिसे एड्रेस प्रूफ प्रमाण पत्र भी कहा जाता है
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • परिवार सहित राशन कार्ड
  • बैंक अकाउंट नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
  • दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र
  • विधवा पेंशन के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • वृद्धावस्था का लाभ लेने के लिए आपकी आयु प्रमाण पत्र

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 उत्तराखंड पेंशन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें

 राज्य किए जो यीशु के किसान परिवार एवं गरीब परिवार इस उत्तराखंड पेंशन स्कीम के अंतर्गत कोई भी बेनिफिट लेना चाहता है या अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो उनको ऊपर बताए गए सभी डाक्यूमेंट्स को लेकर कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी पोर्टल की दुकान से अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा या फिर पढ़े लिखे जो किसान परिवार है उनके लिए नीचे दिए गए कुछ साधारण स्टेप से उनको फॉलो करना होगा उसके पश्चात राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं आप इसका आवेदन अपनी कैटेगरी एवं आप अपनी योग्यता के अनुसार कीजिए ताकि आपको बेनिफिट लेने में किसी प्रकार की झंझट ना हो |

 उत्तराखंड पेंशन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2021
  • सबसे पहले किसान परिवार लाभार्थी को समाज कल्याण विभाग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट मंत्रालय पर जाना होगा |
  • आप जैसे ही इस वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने योजना का एक डैश बोर्ड ओपन हो जाएगा |
  • योजना के इस – बोर्ड पर आपको योजना से जुड़ी कुछ सामान्य जानकारियां एवं आंकड़ों को बारे में दर्शाया गया है और साथ में ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है |
Uttarakhand Pension Yojana 2021
  • इसके पश्चात आपको लॉग इन करना होगा जिसके लिए आपके पास यूज़र आईडी एंड पासवर्ड की आवश्यकता रहेगी |
  • जब आप अच्छी तरह से इस वेबसाइट के अंतर्गत लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा |

Uttarakhand Pension Scheme Online Application

 उत्तराखंड पेंशन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2021
  • जैसे ही आपके टेकरी सेट करते हैं तो उसके पश्चात आपके सामने अपना एक आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा |
  • इस आवेदन फॉर्म में लाभार्थी आवेदन कर्ता की डिटेल को भरना होता है जैसे लाभार्थी का नाम, पिता का नाम, एड्रेस प्रूफ प्रमाण,  बैंक डिटेल , आधार कार्ड संख्या  आदि जानकारियों को विस्तार से भरना होता है और सही सही जानकारी अप करनी होती है |
  • जब आप यह सभी जानकारियां पूर्ण कर लेते हैं तो उसके पश्चात नीचे की ओर स्क्रोल करने पर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई का ऑप्शन दिखाई दे |
 उत्तराखंड पेंशन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2021
  •  इसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डॉक्यूमेंट वेरीफाई का ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें प्रत्येक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना होता है |
  • जब आपके सभी डाक्यूमेंट्स अच्छी तरह से वेरीफाई हो जाए तो उसके बाद नीचे की ओर का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक कर देना है और आपका आवेदन उत्तराखंड पेंशन स्कीम के अंतर्गत पूर्ण रूप से हो जाएगा इसके पश्चात जैसी ही राज्य सरकार द्वारा यह राशि वितरण की जाएगी तो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी |