Uttarakhad Inter-Caste Marriage Yojana 2023 – अंतरजातीय विवाहित जोड़ों को मिलेंगे 2,50,000 रुपया, आवेदन प्रोसेस

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Uttarakhad Inter-Caste Marriage Yojana 2023 ( उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना आवेदन फॉर्म ) :- प्रदेश सरकार ने राज्य में अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए राज्य में उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना को लागु किया है इस योजना का उधेश्य है की प्रदेश में जितने भी युवा साथी जिनकी आयु सीमा 18 साल से 21 साल के मध्य है जिसमे लड़की पक्ष नीची जाती से है और लड़का उच्च जाति धर्म से अगर शादी की रस्म पूरी करता है तो उस दम्पति जोड़े को प्रदेश सरकार 2,50,000 रुपया की मदद राशी सीधे नव विवाहित जोड़े के बैंक अकाउंट में DBT मोड पर खाते में जारी करेगी |

ताकि वे परिवार अपने घर की छोटी-छोटी जरुरतें जैसे बिजली, पानी, फर्नीचर, राशन आदि की सुविधा को आसानी से पूर्ण कर सकें चलिए जानते है उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना क्या है, योजना का उधेश्य, लाभ, पात्रता, दस्तावेज और ऑनलाइन आव्दन फॉर्म कैसे भरें इन सभी विषयों पर विस्तार से जानकारी देखते है लेकिन इसके लिए आपको इस आर्टिकल को लास्ट तक जरुर पढना होगा |

Uttarakhad Inter-Caste Marriage Yojana 2023 - अंतरजातीय विवाहित जोड़ों को मिलेंगे 2,50,000 रुपया, आवेदन प्रोसेस
Inter-Caste Marriage Yojana 2023 – अंतरजातीय विवाहित जोड़ों को मिलेंगे 2,50,000 रुपया, आवेदन प्रोसेस

Uttarakhad Inter-Caste Marriage Yojana 2023

उत्तराखंड सरकार ने अंतरजातीय विवाह योजना को शुरू किया है। यह योजना उन लोगों के लिए है जो अलग-अलग जाति के होते हुए भी एक दूसरे से विवाह करना चाहते हैं। इस योजना के अंतर्गत, उत्तराखंड में रहने वाले अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है |

योजना के अंतर्गत, लगभग 2,50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो शादी के लिए खर्च करने में मदद करती है। इस योजना का लाभ उन जोड़ों को मिलता है जो उत्तराखंड में निवास करते हैं और जोड़े इस योजना के लिए आवेदन करने से पहले निश्चित मानदंडों को पूरा करते हैं |

योजना के लिए आवेदन करने के लिए, उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरना होगा जिसमें उन्हें उनकी जाति, आवेदक व उनके संगठन की जानकारी देनी होगी। उन्हें उनकी जाति के प्रमाण के लिए आवश्यक दस्तावेजों की भी आवश्यकता होगी |

अंतरजातीय विवाहित जोड़ों को मिलेंगे 2,50,000 रुपया

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के दो अलग-अलग जाति धर्म के युवा साथी जिसमे लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक और लड़के की आयु 21 वर्ष से अधिक हैओर वे अपनी शादी करना चाहते है तो उस दम्पति जोड़े को राज्य सरकार की और से समाज कल्याण विभागमंत्रालय द्वारा 2,50,000 रुपया की आर्थिक मदद राशी सीधे बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी आपको बता दें की उत्तराखंड सरकार हर साल करीबन 500- 700 नए दम्पति जोड़े का वैवाहिक कार्यक्रम पूरा करवाती है जिसके लिए प्रदेश सरकार हर साल करीबन 15,00000 से 20,00000 रुपया का बजट इन नव विवाहित जोड़े के बैंक अकाउंट में DBT मोड पर बैंक खातों में भेजती है इस योजना की शुरुआत वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा 1 अप्रेल 2023 को प्रदेश के सभी जिलों में एकबार फिर से योजना को सुचारू रूप से चालू कर दिया है |

उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना कब शुरू हुई

माननीय उत्तराखंड सरकार ने “अंतरजातीय विवाह योजना” को 2019 में शुरू किया था। इस योजना के तहत, जोड़े अपने विवाह की खर्चों का एक भाग प्राप्त कर सकते हैं इस योजना को अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री सरकार ने 1 अप्रेल 2023 को प्रदेश में एक बार फिर से शुरू किया है जिसमे प्रत्येक नव विवाहित जोड़े को 2,50,000 रुपया की नगद राशी सीधे बैंक अकाउंट में भेजना का ऐलान किया है |

योजना के अंतर्गत विवाह होने पर, योग्य जोड़े को एक बारी अनुदान राशि 50,000 रुपये दी जाती है। इस योजना के माध्यम से सरकार उत्तराखंड में अलग-अलग समुदायों के बीच संजोग बढ़ाने और जाति-धर्म के आधार पर विवाह की परंपरा को तोड़ने का प्रयास कर रही है।

उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना आवेदन फॉर्म | Inter-Caste Marriage Yojana Apply

आपको बता दें की मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह योजना उत्तराखंड की आवेदन प्रोसे को प्रदेश सरकार ने 30 अप्रेल 2023 से कर दी जाएगी जिसमे प्रदेश के दो अलग-अलग जाति धर्म के युवा साथी जिसमे लड़की की आयु 18 साल और लड़के की आयु 21 साल पूर्ण होने के पश्चात् अपनी शादी करना चाह्ते है तो उस नव विवाहित दम्पति परिवार को शादी के बाद घर की जरूरते पूरा करने के लिए 2,50,000 रुपया की राशी को प्राप्त कर सकतें है आज के समय में राज्य सरकार जातियों के आधार पर जो सामाज में उंच-नीच का भेदभाव है उसको ख़त्म करने के लिए इस प्रकार की योजनाएं प्रदेश में लागु कर रही है ताकि भाईचारा और एकता की मिसाल भारत देश के सभी राज्यों में बनी रहें |

Uttarakhad Inter-Caste Marriage Yojana 2023 – Highlights

पोस्ट का नाम उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना 2023
योजना की शुरुआत कब हुई 1 अप्रेल 2023
शुभारम्भ किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा
उधेश्य दो अलग-अलग जाति के युवा साथियों की शादी को महत्त्व देना
लाभार्थी प्रदेश के सभी युवा लड़की एवं लड़के
आयु सीमा लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष
सहायता राशी 2,50,000 रुपया
हर साल कितने दम्पति जोड़ो को सहायता दी जाएगी 5000 – 600
आवेदन प्रोसेस ऑनलाइन
अधिकारिक वेबसाइट लिंक https://ssp.uk.gov.in/

उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना के लाभ

  • अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ प्रदेश के सभी युवा साथियों को दिया जाएगा |
  • राज्य सरकार प्रदेश में दो जातियों के बिच आपसी प्यार एवं भाईचारा कायम रखने के लिए इस योजना को लागु किया है |
  • इस Uttarakhand Inter Caste Marriage Yojana में 2,50,000 रुपया की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है |
  • जो लाभार्थी युवा छोटी जाति यानि अन्य जाति की लड़की के साथ अपने वैवाहिक समंध बनाना चाहते है उनको प्रदेश सरकार की और से 2,50,000 रुपया की मदद राशी दी जाएगी |
  • दो अलग-अलग जातियों के मिलन को बनाए रखने के लिए रज्य सरकार ने इस योजना का लाभ प्रदान किया है |
  • प्रदेश सरकार इन जातीय विवाहिक समंध में 2,50,000 रुप्याकी नगद राशी सीधे बैंक अकाउंट में ट्रान्सफर करेगी |
  • उत्तराखंड सरकार इस प्रकार के वैवाहिक समंध हर साल करीबन 500 से अधिक परिवारों का मिलन तैयार करेगी |

Uttarakhad Inter-Caste Marriage Yojana की विशेषताएँ

उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना एक सरकारी योजना है जो उत्तराखंड राज्य के निवासियों के बीच अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करती है। इस योजना के माध्यम से, विवाह शुद्ध जाति और अनुसूचित जाति के बीच कराये गए शादियों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है |

इस योजना के कुछ मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:-

  1. लाभार्थियों के लिए वित्तीय सहायता: उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना के तहत, शुद्ध जाति और अनुसूचित जाति के बीच की शादियों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है |
  2. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया: योजना के लाभार्थी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जाने पर उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है |
  3. आवेदन की अंतिम तिथि: योजना के लाभार्थी निश्चित अवधि में आवेदन कर सकते हैं। योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि विभिन्न वर्षों में अलग-अलग हो सकती है |

अंतरजातीय विवाह योजना उत्तराखंड 2023 के जरुरी दस्तावेज

  • लड़के का आधार कार्ड
  • लड़की का आधार कार्ड
  • लड़के के माता-पिता के आधार कार्ड
  • लड़की के माता-पिता के आधार कार्ड
  • बैंक अकाउंट नंबर
  • दोनों परिवारों के राशन कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • इनकम सर्टिफिकेट
  • लड़के की पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • लड़की की पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • मोबाइल नंबर

Inter Caste Marriage Yojana 2023 की पात्रता एवं मानदण्ड

उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना के लिए निम्नलिखित मानदंड हो सकते हैं:-

  1. आवेदक को उत्तराखंड राज्य का निवासी होना चाहिए |
  2. अंतरजातीय युगल को समान अधिकार और संबंधों की दृष्टि से समान समाजिक दर्जा होना चाहिए |
  3. योग्यता के लिए विवाह योग्य उम्र आवेदकों को पूरा करना होगा। यह उम्र पुरुषों के लिए 21 वर्ष से 35 वर्ष तक होगी और महिलाओं के लिए 18 वर्ष से 35 वर्ष तक |
  4. आवेदकों को विवाह से पहले अविवाहित होना चाहिए |
  5. योग्यता के लिए विवाह के लिए शादी के लिए विवाह के लिए विवाह का समर्थन नहीं होना चाहिए |
  6. विवाह के लिए आवेदकों को अपनी जाति के बाहर के वर्ग के लोगों के साथ विवाह करने की इच्छा होनी चाहिए |

यह सूची निर्धारित मानदंडों के एक सारांश है, इसलिए आपको उस निश्चित योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अधिक जानकारी के लिए देखना चाहिए |

उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करें

Uttarakhad Inter-Caste Marriage Yojana में रजिस्ट्रेशन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:-

उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करें
उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करें
  1. उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं |
  2. वेबसाइट पर नए उपयोगकर्ता के रूप में रजिस्टर करें और अपनी जानकारी प्रदान करें |
  3. अपनी पंजीकृत ईमेल ID और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें |
  4. आवेदन फॉर्म में अपनी सभी जानकारियां भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें |
  5. आवेदन फॉर्म सबमिट करने से पहले उन सभी जानकारियों की जांच करें और सुनिश्चित करें कि आपकी जानकारी सही है |
  6. अंतिम रूप में, फॉर्म सबमिट करें और उसका प्रिंटआउट लें |

ध्यान रखें कि उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना के लिए अंतर्निहित मानदंडों का पालन करना आवश्यक है और योजना की विवरण आपकी आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न हो सकती हैं, इसलिए आपको इस योजना के बारे में आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी को देख सकतें है |

Uttarakhad Inter-Caste Marriage Yojana Form Download

उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:-

  1. उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। आप यहां https://socialwelfare.uk.gov.in अंतरजातीय-विवाह-योजना-आवेदन-पत्र जा सकते हैं |
  2. वेबसाइट पर, “अंतरजातीय विवाह योजना आवेदन पत्र” के लिए लिंक पर क्लिक करें |
  3. अब, आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए एक लिंक मिलेगा। इसे क्लिक करें और पत्र डाउनलोड करें |
  4. डाउनलोड किए गए फॉर्म को प्रिंट करें और आवश्यक विवरणों को भरें |
  5. फॉर्म में आवश्यक दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाणपत्र, पत्र आधार कार्ड, इत्यादि जोड़ें |
  6. फॉर्म को अपने नजदीकी अधिकारी कार्यालय में जमा करें |

अगर आपके पास अभी भी कोई समस्या होती है, तो आप उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते |

( FAQ ) Uttarakhad Inter-Caste Marriage Yojana 2023

प्रश्न 1 . उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना की शुरुआत कब हुई?

उत्तर – राज्य सरकार ने वैसे तो इस योजना की शुरुआत राज्य में वर्ष 2019 में लागु की थी लेकिन इसे एकबार फिर से प्रदेश में 1 अप्रेल 2023 को राज्य में लागु किया है |

प्रश्न 2 . अंतर जाति विवाह में कितने पैसे मिलते हैं?

उत्तर – उत्तराखंड सरकार अंतरजातीय विवाह योजना में आवेदक दम्पति परिवार को 2,50,000 रुपया की नगद राशी वितरण करती है |

प्रश्न 3 . अंतरजातीय विवाह के लिए मुझे 2.5 लाख कैसे मिल सकते हैं?

उत्तर – जो आवेदक अलग जाति धर्म की लड़की जिसकी आयु 18 सालसे अधिक है उससे अपनी शादी करता है तो उस दम्पति जोड़े को 2,50,000 रुपया की नगद राशी सीधे DBT के जरीय बैंक खाते में जारी करती है |

प्रश्न 4 . अंतर्जातीय विवाह की अनुमति क्यों नहीं है?

उत्तर – उतराखंड अंतरजातीय विवाह योजना किअनुमती उसी परिवार के लड़के को है जो लड़का ओबीसी / सामान्य केटेगरी परिवार से है और वे SC/ST परिवार की लड़की से शादी करता है उसी परिवार को अंतरजातीय विवाह की अनुमति प्रदेश सरकार द्वारा दी गई है |

प्रश्न 5 . अंतरजातीय विवाह से उत्पन्न संतान की जाति क्या होगी?

उत्तर – अंतरजातीय विवाह में अगर लड़के- लड़की की सन्तान होती है तो उसकी जाति जो लड़के की जाती होगी उसी जाति के नाम से जाना जाएगा |

प्रश्न 6 . उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना का आवेदन कैसे होगा?

उत्तर – अंतरजातीय विवाह योजना में आवेदन आपको ऑनलाइन अधिकारिक वेबसाइट से कर्ण होगा या फिर आप जन सेवा केंद्र से इसका पंजीकरण करवा सकतें है |