Rajasthan Diggi Nirman Yojana 2023 – डिग्गी निर्माण योजना आवेदन फॉर्म कैसे भरें

डिग्गी निर्माण प्लास्टिक, डिग्गी निर्माण Rajasthan, डिग्गी पर अनुदान (सब्सिडी के लिए आवेदन पत्र pdf), डिग्गी निर्माण 2023 list pdf, डिग्गी योजना राजस्थान 2023, डिग्गी निर्माण 2023 List, Diggi Application Form PDF, डिग्गी निर्माण के अनुदान के लिए न्यूनतम भराव क्षमता लाख लीटर में, राजस्थान में अनुदान का पैसा कब आएगा?, Rajasthan Diggi Nirman Yojana 2023 , डिग्गी निर्माण योजना आवेदन फॉर्म कैसे भरें , Diggi Nirman Yojana Registration, Diggi Nirman Yojana Apply Online,

Rajasthan Diggi Nirman Yojana 2023 ( डिग्गी निर्माण योजना आवेदन फॉर्म कैसे भरें ) :- गहलोत सरकार ने किसानों को कृषि सिंचाई के लिए अनेक प्रकार की सरकारी योजनाओं को शुरू कर रखा है जिसमे से एक योजना Rajasthan Diggi Nirman Yojana है इस योजना के तहत किसान के खेत में डिग्गी बनाकर फसलों की सिंचाई करवाने के लिए प्रोत्साहित किया है इस योजना के तहत राजस्थान सरकार लाभार्थी किसान को डिग्गी निर्माण के लिए 3,00000 रुपया तक का अनुदान प्रदान करती है ताकि प्रदेश के हर गरीब से गरीब किसान के खेत में कृषि सिंचाई के लिए डिग्गी के साथ ड्रिप सिंचाई एवं फवारा सिंचाई की उत्तम व्यवस्था हो |

Rajasthan Diggi Nirman Yojana 2023 - डिग्गी निर्माण योजना आवेदन फॉर्म कैसे भरें

इसलिए राज्य के जो किसान Rajasthan Diggi Nirman Yojana के तहत आवेदन करें ताकि आप ज्यादा जमीन पर भी असलों की सिंचाई अच्छी तरह से कर सकें आज आपको राजस्थान डिग्गी निर्माण योजना का आवेदन फॉर्म कैसे भरें, योजना के जरुरी दस्तावेज क्या होंगे, आवेदन कहाँ पर किया जाएगा और इसकी पात्रता क्या होगी इन सभी विषयों पर चर्चा करते है आप कहीं जाइए गा नही लगातार आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें |

Rajasthan Diggi Nirman Yojana 2023

राजस्थान सरकार ने किसानों की खेती की आमदनी को दुगुना करने के लिए प्रदेश में डिग्गी निर्माण योजना को शुरू किया है इस योजना से किसानों की वार्षिक आय में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी जिससे हर किसान की आर्थिक स्थति मजबूत होगी आपको बता दें की राजस्थान सरकार ने Diggi Nirman Yojana के लिए 3,00000 रुपया तक का लोन दिया जाता है जिसमे आपको कुल लागत में से 75% से 85% की अनुदान राशी दी जाती है इस योजना का लाभ लेने के लिय आवेदक किसान को कम से कम 4,00000 लीटर क्षमता की डिग्गी का निर्माण करवाना बहुत ही जरुरी है यह डिग्गी किसान पक्की सीमेंट की बना सकता है या फिर प्लास्टिक लाईनिंग डिग्गी का निर्माण भी करवा सकता है योजना का लाभ प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसान दोनों ले सकतें है |

डिग्गी निर्माण योजना आवेदन फॉर्म कैसे भरें

डिग्गी निर्माण योजना में आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया को फिलहाल शुरू किया है जिसका लाभ प्रदेश के छोटे और लघु/ सीमांत किसान ले सकतें है लेकिन इसके लिए आवेदक किसान के पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर की जमीन होना जरुरी है Rajasthan Diggi Nirman Yojana Form को भरने के लिए कृषक को राजस्थान ई-मित्र या जन सेवा केंद्र से पंजीकरण करवाना होता तभी आपको राजस्थान सरकार की और से 85% का अनुदान दिया जाता है |

मान लिजिय किसी भी किसान ने अपने 4 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई के वास्ते 4,00000 लीटर क्षमता वाली डिग्गी का निर्माण किया है तो उस किसान को डिग्गी निर्माण में कुल 3,00000 रुपया की लागत आती है तो उस किसान को 85% का अनुदान दिया जाता है यानि उस किसान को 2,54,000 रुपया का अनुदान दिया जाता है इसलिए राजस्थान के जिस किसी किसान की कृषि सिंचाई भूमि पर डिग्गी निर्माण की व्यवस्था नही है तो आप Rajasthan Diggi Nirman Yojana में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को जरुर भरें |

डिग्गी निर्माण योजना का आवेदन कौन कर सकता है

राजस्थान प्रदेश का वह किसान जिसके पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर की कृषि भूमि है वे सभी आवेदन कर सकतें है अधिकतम कृषि भूमि की कोई सीमा नही है आपके पास जितनी भी जमीन है वे सभी आवेदन कर सकतें है लेकिन जिस किसी किसान ने पहले से ही डिग्गी निर्माण योजना का लाभ लिया है तो फिर आपको दुबारा से योजना का लाभ नही दिया जाएगा बाकि जितने भी लघु और सीमांत किसान है वे सभी योजना के लाभ के भागीदार हो सकतें है |

लेकिन आपको बता दें की Diggi Nirman Yojana में आवेदक किसान की डिग्गी का साइज़ लगभग 4,00000 लीटर पानी की क्षमता वाला होना जरुरी है अन्यथा आपकी डिग्गी को ऑनलाइन submit नही किया जाएगा आप इस डिग्गी को पका सीमेंट से भी बना सकतें है या फिर प्लास्टिक लाइनिंग से भी डिग्गी निर्माण का कार्य कर सकतें है आपको 75% से 85% की सब्सिडी / अनुदान जरुर दिया जाएगा |

राजस्थान कुंड निर्माण योजना आवेदन फॉर्म
गांवों के किसान बिना ब्याज पर ले सकतें है 2 लाख तक का लोन
अब विकलांगों को 1500 की जगह 3000 पेंशन मिलेगी
राजस्थान में अब जिलों की संख्या 50 हो गई है जानीय कौन-कौनसे नए जिलों को जोड़ा है
उज्ज्वला गैस धारकों को मात्र 500 रुपया में मिलेगा गैस सिलेंडर
मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आवेदन फॉर्म

आवेदन करने से पहले सारे निर्देश ध्यानपूर्वक जरुर पढ़ लेवे

राजस्थान डिग्गी निर्माण योजना में आवेदन करवाने से पहले किसान लाभार्थी को पहले निचे दिए गए आवश्यक दिशा निर्देशों को पहले ध्यान पूर्वक पढना बहुत ही जरुरी है क्योकि दिशा निर्देशों के आधार पर अगर आप आवेदन नही किया जाता है तो आपके फॉर्म को निरस्त कर दिया जाएगा –

  • आवेदक किसान जन सेवा केंद्र या ई-मित्र पर जन आधार कार्ड के माध्यम से आवेदन ओरम भरकर रसीद को जरुर प्राप्त करें |
  • लाभार्थी किसान को अपने खेत में डिग्गी का भराव कम से कम 4,00000 लीटर की क्षमता का बनवाना जरुरी है |
  • राजस्थान डिग्गी निर्माण का काम प्रशासनिक अधिकारीयों द्वारा जाँच कर स्वीकृति जारी होने के बाद ही Diggi Nirman का कार्य शुरू करें |
  • अगर आपने प्रशासनिक अधिकारीयों द्वारा स्वीकृति होने के 2 महीने के भीतर निर्माण कार्य को शुरू नही किया तो आपके फॉर्म को राजस्व विभाग की और से निरस्त कर दिया जाएगा और आप अगले 4 महीने के भीतर दुबारा से आवेदन नही कर सकतें है |
  • लाभार्थी किसान को विभाग पोर्टल से SMS / लिंक के माध्यम से प्रशासनिक विभाग को डिग्गी निर्माण की सुचना को जारी करना होगा |
  • आवेदक किसान डिग्गी निर्माण का काम अपने खेत में पक्का सीमेंट, ईंट , पत्थर या फिर प्लास्टिक लाइनिंग के माध्यम से पूरा करवा सकता है |
  • जो आवेदक डिग्गी का काम पक्का ईंट, कंक्रीट, बजरी या फिर प्लास्टिक लाइनिंग का इस्तेमाल करने पर ही सरकारी अनुदान स्वीकृत किया जाएगा |
  • आवेदक यदि डिग्गी निर्माण का कार्य प्लास्टिक लाइनिंग के द्वारा पूरा करवाता है तो राजस्थान सरकार द्वारा BIS के चिन्हित द्वार जारी सरकारी दूकान से लिया गया प्लास्टिक लाइनिंग ही स्वीक्रत होगा उस पर ही अनुदान दिया जाएगा |
  • रकबा राज सरकारी जोहड़ भूमि पर बनाया गाय डिग्गी निर्माण के काम पर राजस्थान डिग्गी निर्माण पर अनुदान नही दिया जाएगा |
  • डिग्गी की सुरक्षा हेतु किसान को डिग्गी में निचे उतरने के लिए आपको सीढियों का निर्माण एवं डिग्गी के चरों तरफ 2 फिट कम से कम दीवार जिस पर कांटेदार तारबंदी होना जरुरी है |
  • लाभार्थी किसान की डिग्गी पर 2*3 साइज़ का सुचना बोर्ड होना जरुरी है जिस पर किसान का नाम, कुल लागत आदि के बारे में जानकारी होना जरुरी है |
  • डिग्गी के लिए प्री और पोस्ट सत्यापन के समय लाभार्थी की उपस्थति होना आवश्यक है |
  • Diggi nirman का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् किसान को माय बिल को कृषि कार्यलय में जमा करवाना जरुरी है |
  • Diggi Nirman Yojana के तहत सरकारी भुगतान की राशी आवेदक कृषक के जन आधार कार्ड से लिंक में जुड़े हुए बैंक अकाउंट में सरकार द्वारा जारी की जाएगी |

Rajasthan Diggi Nirman Yojana 2023 – Highlights

योजना का नामराजस्थान डिग्गी अनुदान योजना 2023
योजना का प्रकारराज्य सरकार योजना, किसान योजना
योजना का उद्देश्यराज्‍य के नहरी क्षेत्र वाले जिलों में डिग्‍गी का निर्माण किया जाकर सिंचाई सुविधा को बढावा दिया जाना है।
योजना के लाभार्थीप्रदेश के किसान
अनुदान कितना मिलेगा 75% से 85% अनुदान मिलेगा
डिग्गी निर्माण कुल बजट 12,00 करोड़ रुपया
योग्यता कम से कम 0.5 हेक्टेयर की कृषि भूमि होना अनिवार्य है
डिग्गी की क्षमता 4,00000 लीटर
डाक्यूमेंट्स जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, जमाबंदी, खसरा नंबर , बैंक अकाउंट, राशन कार्ड , बिजली बिल, पासपोर्ट साइज़ फोटो, मोबाइल नंबर आदि |
आवेदन प्रोसेस ऑनलाइन ( ई-मित्र पर )
आधिकारिक वेबसाइट https://agriculture.rajasthan.gov.in/

डिग्गी निर्माण योजना का उधेश्य

गहलोत सरकार प्रदेश के हर किसान की आय में वृद्धि करने के लिए लिए rajasthan kisan portal को शुरू किया है इस पोर्टल के अंतर्गत कृषि से समन्धित जितने भी उपयोगी फायदे किसानों के लिए आवश्यक होते है उन सभी योजनाओं को लागु किया है इस पोर्टल से किसान योजनाओं में आवेदन कर हर योजना पर 40% से 85% की अनुदान सहायता ले सकतें है उसमे से एक योजना Rajasthan Diggi Nirman Yojana है इस योजना में किसान को फसल की सिंचाई के लिए उसके खेत में डिग्गी का निर्माण करवाती है जिससे किसान अपनी फसलों में पानी की जरूरत के हिसाब से जब चाहे तब पानी की उपलब्धता करवा सकता है |

डिग्गी निर्माण में किसान को 75% से 85% की सब्सिडी दी जाती है ताकि हर किसान बराबर मात्र में फसलों को पैदावार ले सके आपको बता दें की राजस्थान डिग्गी निर्माण योजना के तहत डिग्गी बनवाने के लिए अगर कुल लागत 4,00000 रुपया होती है तो उसमे से 3,24,000 रुपया की अनुदान सहायता गहलोत सरकार द्वारा वितरण की जाती है और इस प्रकार की सहायता राशी देने के लिए ही राजस्थान डिग्गी निर्माण योजना को लागु किया है |

राजस्थान डिग्गी निर्माण से क्या फायदे होंगे | Diggi Nirman Yojana Benefits

प्रदेश के किसानों को डिग्गी निर्माण योजना से जो फायदे होंगे उसके बारे में हमने निचे बिंदु के रूप में दर्शाया है आप उनको ध्यान से पढ़ें अगर आपको ये फायदे नही होंगे तो आप योजना में आवेदन करने की आवश्यकता नही है –

  • राजस्थान डिग्गी निर्माण योजना का लाभ राजस्थान प्रदेश के सभी किसानों को दिया जाएगा |
  • जिस किसान के पास 0.5 हेक्टेयर की कृषि भूमि कम से कम है उनको लाभ दिया जाएगा |
  • प्रदेश का प्रत्येक किसान आवेदन कर सकता है गहलोत सरकार 3,00000 रुपया तक का अनुदान दिया जाता है |
  • डिग्गी निर्माण योजना से किसानों की फासले कम समय में अच्छी पैदावार देगी |
  • हर किसान डिग्गी निर्माण योजना में आवेदन कर डिग्गी निर्माण में 75% से 85% की सब्सिडी/ अनुदान ले सकता है |
  • हर किसान की आय में 30% की फसल पैदावार में लाभ मिलेगा |
  • अगर किसी किसान की डिग्गी बनाने में 4,00000 रुपया की लागत होती है तो योजना से आपको 85% अनुदान के साथ 3,24,000 की सहायता राशी मिल जाति है |
  • Rajasthan Diggi Nirman में आवेदन के बाद लाभार्थी को डिग्गी का भराव कम से कम 4,00000 लीटर होना जरुरी है |

डिग्गी निर्माण योजना के लिए जरुरी दस्तावेज ( Diggi Nirman Yojana Documents )

  • जन आधार कार्ड
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • जमीन के कागजात ( खसरा नंबर, जमाबंदी )
  • बैंक अकाउंट नंबर
  • पैन कार्ड
  • पहचान पत्र
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • मोबाइल नंबर

राजस्थान डिग्गी निर्माण योजना की पात्रता ( Diggi Nirman Yojana Eligibility )

  • डिग्गी निर्माण योजना का लाभ राजस्थान के स्थाई निवासी किसानों को मिलेगा |
  • जिस किसान की कृषि भूमि 0.5 हेक्टेयर की कृषि भूमि है उनको पात्र समझा जाएगा |
  • आवेदक किसान के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी पर कार्यरत नही होना चाहिए |
  • किसान पहले से ही डिग्गी निर्माण योजना का लाभ ले चुके है उनको पात्र नही समझा जाएगा |
  • आवेदक किसान का जन आधार कार्ड मोबाइल नंबर और बैंक खाते से लिंक होना जरुरी है |
  • जो किसान ई-मित्र से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरेगा उनको योजना का लाभ दिया जाएगा |

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

  • आवेदक डिग्गी निर्माण का कार्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद ही शुरू करें |
  • डिग्गी निर्माण शुरू करने से पहले और पूरा निर्माण होने के अड़ दोनों समय निरक्षण किया जाएगा और उसके बाद ही स्वीक्रति दी जाएगी |
  • किसान की डिग्गी पर ड्रिप/ फब्बारा सेट की स्थापना अनिवार्य है |
  • डिग्गी निर्माण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् सरकार की स्वीकृति होने के बाद ही किसान के जन आधार कार्ड से लिंक खाते में पैसे जारी होंगे |
  • आधार कार्ड जन आधार से लिंक होने जरुरी होंगे |

राजस्थान डिग्गी निर्माण में आवेदन कैसे करें | Diggi Nirman Yojana Apply Online

आवेदक किसान डिग्गी निर्माण योजना में आवेदन फॉर्म ऑनलाइन दो तरीके से कर सकतें है 1. ऑनलाइन स्वयं द्वारा 2. ई-मित्र/ जन सेवा केंद्र से इन दोनों मध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर सकतें है

ई- मित्र द्वारा आवेदन :-

  • सबसे पहले आवेदन कर्ता को https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ की सरकारी वेबसाइट पोर्टल पर जाना होगा |
राजस्थान डिग्गी निर्माण में आवेदन कैसे करें | Diggi Nirman Yojana Apply Online
डिग्गी निर्माण में आवेदन कैसे करें | Diggi Nirman Yojana Apply Online
  • इसके पश्चात् आपको लोगिंग करना होगा जिसके लिए आपको user id और password की जरूरत होगी |
  • लॉग इन होने के पश्चात् आपकी स्क्रीन पर https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ का होम पेज खुल जाएगा |
  • home पेज पर आपको kisan nagrik login के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
राजस्थान डिग्गी निर्माण में आवेदन कैसे करें | Diggi Nirman Yojana Apply Online
राजस्थान डिग्गी निर्माण में आवेदन कैसे करें | Diggi Nirman Yojana Apply Online
  • इसके पश्चात् एक नया पेज ओपन होगा जिसमे आपको आवेदक के आधार नंबर को इंटर करना होगा |
  • आधार नंबर इंटर करने के बाद register मोबाइल नंबर पर OTP आएगा उसे इंटर करना है |
  • इसके पश्चात् एक नया पेज खुलेगा जिसमे आपको आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
राजस्थान डिग्गी निर्माण में आवेदन कैसे करें | Diggi Nirman Yojana Apply Online
राजस्थान डिग्गी निर्माण में आवेदन कैसे करें | Diggi Nirman Yojana Apply Online
  • इसके बाद आपके सामने तीन प्रकार की योजनाओं के बारे में दिखाई देगा उसके में कृषि के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
  • इसमें आपको अलग-अलग योजनाओं के विकल्प मिलेंगे जिसमे से आपको डिग्गी के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
  • इसमें आपको एक फॉर्म मिलेगा उसमे किसान को आवेदक किसान का नाम , एड्रेस, जन आधार संख्या, आधार कार्ड संख्या, बैंक डिटेल्स आदि को भरना होगा |
  • जानकारी भरने के पश्चात् आपको जन आधार , जमाबंदी और खसरा नंबर को upload करना होगा |
  • आपके फॉर्म को सुब्सिमित कर दिया जाएगा और आपका आवेदन पूर्ण हो जाएगा |

स्वयं द्वारा आवेदन :-

राजस्थान डिग्गी निर्माण (Rajasthan Digi Nirman) के लिए आवेदन करने के लिए आप निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं :-

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: राजस्थान डिग्गी निर्माण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। आपको वेबसाइट पर प्राप्त करने के लिए गूगल सर्च का उपयोग कर सकते हैं |
  2. आवेदन पत्र डाउनलोड करें: वेबसाइट पर आपको डिग्गी निर्माण के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करने का विकल्प मिलेगा। आपको आवेदन पत्र को डाउनलोड करके इसे पूरा करना होगा |
  3. आवश्यक विवरण प्रदान करें: आवेदन पत्र में आपको आवश्यक विवरण प्रदान करने होंगे, जैसे नाम, पता, संपर्क विवरण, परियोजना का विवरण आदि |
  4. आवेदन जमा करें: आवेदन पत्र को पूरा करने के बाद, आपको उसे राजस्थान डिग्गी निर्माण के ऑफिस में जमा करना होगा। आपको आवेदन जमा करने के लिए निर्दिष्ट समय सीमा का पालन करना चाहिए |

राजस्थान डिग्गी निर्माण योजना हेल्पलाइन नंबर

डिग्गी निर्माण योजना के लिए राज्य सरकार ने हेल्पलाइन नंबर की सेवा को शुरू किया है जिसके माध्यम से आवेदक किसान योजना से जुड़े सवालों के जवाब ले सकता है यह सेवा हर दिन आपको उपलब्ध मिलेगी लेकिन निचे आपको समय के बारे में बताया है उसी समय के बिच आप कॉल कर सकतें है |

राजस्थान डिग्गी निर्माण योजना हेल्पलाइन नंबर
राजस्थान डिग्गी निर्माण योजना हेल्पलाइन नंबर

( FAQs ) Rajasthan Diggi Nirman Yojana 2023

प्रश्न 1. डिग्गी निर्माण योजना कब शुरू हुई?

उत्तर – डिग्गी निर्माण योजना की शुरुआत गहलोत सरकार ने 1 अप्रेल 2023 को प्रदेश में लागु किया है |

प्रश्न 2. राजस्थान डिग्गी निर्माण योजना में अनुदान कितना मिलता है?

उत्तर – प्रदेश सरकार डिग्गी निर्माण योजना में अधिकतम 3,24,000 रुपया का अनुदान सहायत देती है |

प्रश्न 3. डिग्गी निर्माण के अनुदान के लिए न्यूनतम कितनी सिंचित कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए?

उत्तर – आवेदक किसान के पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर कृषि भूमि होना जरुरी है |

प्रश्न 4. डिग्गी कैसे बनाई जाती है?

उत्तर – डिग्गी का निर्माण किसान पक्की सीमेंट, कंक्रीट, बजरी से या फिर प्लास्टिक लाइनिंग के द्वारा बनवा सकता है |

प्रश्न 5. राजस्थान डिग्गी निर्माण योजना में सब्सिडी कितनी मिलती है?

उत्तर – 75% से 85% की सब्सिडी आवेदक किसान को मिलती है |

प्रश्न 6. डिग्गी निर्माण के जरुरी दस्तावेज क्या है?

उत्तर – आधार कार्ड , जन आधार कार्ड , पहचान पत्र , जमाबंदी , खसरा नंबर, बैंक खाता, पासपोर्ट साइज़ फोटो और मोबाइल नंबर आदि |

प्रश्न 7. डिग्गी पर अनुदान (सब्सिडी के लिए आवेदन पत्र pdf)?

उत्तर – राजस्थान डिग्गी निर्माण सब्सिडी के लिए आप आवेदन फॉर्म को पीडीऍफ़ के रूप में download कर सकतें है या फिर जन सेवा केंद्र से निकलवा सकतें है |

प्रश्न 8. राजस्थान में अनुदान का पैसा कब आएगा?

उत्तर – डिग्गी निर्माण का पैसा डिग्गी निर्माण के पूर्ण होने के पश्चात् आपके खाते में भेज दी जाएगी |