हरियाणा पशुधन बिमा योजना आवेदन फॉर्म – Pashudhan Bima Yojana Apply Online :- हरियाणा सरकार प्रदेश के किसानों को पशुपालन पर विशेष ध्यान देने एवं पशुपालन व्यवसाय को सुरक्षित रखने के लिय pashudhan bima yojana की शुरुआत की है इस योजना के माध्यम से किसानों के पशुओं की मृत्यु हो जाने पर सरकार इन गरीब पशुपालकों को आर्थिक मुआवजा प्रदान करेगी जिससे किसानों की आर्थिक स्थति में गिरावट नही होगी आप सभी को पता है की देश के बहुत से किसान परिवार इ पशुओं के माध्यम से डेयरी फार्मिंग एवं दुग्ध उत्पादन के जरीय अपने परिवार का जीवन यापन करते है लेकिन जब किसी बीमारी या दुर्घटना की वजह से उस किसान के पशु जैसे गाय, भैस, बकरी, घोडा, सूअर आदि की मृत्यु हो जाती है तो किसान को काफी नुकसान होता है |

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हरियाणा पशुधन बिमा योजना आवेदन फॉर्म
ऐसे में अगर आप हरियाणा पशुधन बिमा योजना के तहत पशुओं की बिमा करवाते है तो आपको सरकार की और से छोटे पशुओं पर 5,000 और बड़े पशुओं पर 85,000 रुपया का बिमा क्लेम कम्पनी द्वारा सरकार उपलब्ध करवाती है किसान भाइयों अब आपको पधुधन योजना के अंतर्गत पशुओं की बिमा करवानी है तो आप हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक पढ़ें इसमें आज आपको पशुधन योजना के लाभ, उधेश्य, पात्रता , दस्तावेज और ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया जाएगा आप जुड़ें रहे हमारे साथ लास्ट तक |
Hariyana Pashudhan Bima Yojana Apply Online
जैसा की आप सभी जानते है की सरकार आपको पशुपालन पर विशेष ध्यान दे रही है इसके लिय हरियाणा , उत्तरप्रदेश , महाराष्ट्र एवं राजस्थान राज्य में पशु लोन भी दिया जा रहा है ताकि देश में किसानों के लिय रोजगार उपलब्ध हो उसी प्रकार हरियाणा सरकार किसानों के पशुओं की स्ववास्थ्य सुरक्षा के लिय पशुधन बिमा योजना 2022 को लागु किआ है इस योजना में सरकार प्रत्येक किसान को अशुओं पर आर्थिक सब्सिडी देने की bima कंपनी को लागु किया है इसमें जो किसान अपने पशुओं की bima क्लेम करवाएगा उस किसान को पशु की मृत्यु होने पर 5,000 से 85,000 की सुरक्षा सहायता राशी दी जाएगी |
इसका आवेदन हरियाणा प्रदेश के सभी किसान परिवार कर सकते है इसमें जो किसान पशुओं की bima करवाएगा उसके लिय 25 रुपया से लेकर 100 रुपया का bima प्रीमियम जमा करवाना होगा और यह bima क्लेम अगले ३ साल तक मानी रहेगा अगर आपने अपने पशुओं की bima करवाई है तो सरकार आपको अगले ३ साल तक उस पशु की मौत होने पर 5,000 से 88,000 रुपया की मदद राशी ट्रान्सफर करेगी |
हरियाणा पशु धन बिमा योजना की शुरुआत कब हुई
राज्य सरकार ने हरियाणा पशुधन बिमा योजना की शुरुआत 29 जुलाई 2016 की थी जिन्सके बाद आज तक सरकार लगातार किसानों को पशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिय bima क्लेम उपलब्ध करवा रही है पहले सरकार गाय, बैंस , बकरी पर लोन प्रदान करती है और bima क्लेम करवाने के लिय किसान को मात्र 5 रुपया से 25 रुपया का प्रीमियम भुगतान देना पड़ता था और हर साल करवाना पड़ता था लेकिन आज वर्ष 2022 में इस hariyana pashudhan bima yojana के अंतर्गत 25 रुपया से लेकर 100 रुपया का प्रीमियम भुगतान देना पड़ता है |
और यह प्रीमियम अगले 3 साल तक मानी होता है अगर किसान का कोई भी पशु जिन पर bima कवर क्लेम भुगतान दिया है उसको अगले 3 साल में किसी बीमारी या अन्य कारण से मृत्यु हो जाती है तो सरकार उस पशुपालक को 5,000 से 88,000 रुपया की bima सहायता राशी सीधे बैंक खातों में ट्रान्सफर करती है |
Hariyana Pashudhan Bima Yojana – Highlights
योजना का नाम | हरियाणा पशुधन बिमा योजना |
शुभारम्भ किया | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा |
उधेश्य | प्रदेश में पशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा करना |
लाभार्थी | प्रदेश के सभी पशुपालक |
सहायता राशी | 5,000 से 88,000 रुपया |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट लिंक | http://pashudhanharyana.gov.in/ |
Pashudhan Bima Yojana का उधेश्य
हरियाणा सरकार का उधेश्य है की प्रदेश के लगभग 1 लाख पशुओं की सुरक्षा करना जिससे हरियाणा में दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी हो और जो पशुपालक पशुओं के जरीय अपने स्वरोजगार को शुरू कर रखें है उनको पशु स्वास्थ्य बिमा प्रदान करना ताकि कोई भी पशुपालक की गाय – भैंस या अन्य कोई भी पशु मर जाता है तो उस किसान परिवार को काफी नुकसान होता है ऐसे में अगर कोई पशुपालक अपने पशुओं की बिमा पालिसी करवाएगा उस किसान को 5,000 से 88,000 की मदद करना है ताकि किसान फिर से अपने नए पशु की खरीद कर सके जिससे उनका रोजगार कम ना हो इसी लक्ष्य को पूर्ण करने के लिय राज्य सरकार ने hariyana pashudhan bima yojana की शुरुआत की है |
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कौनसी परिस्थति में पशुधन बिमा योजना का लाभ मिलेगा
- किसी पशु किसी खतरनाक बीमारी से मर जाने पर
- बिजली करंट के लग जाने पर
- भयंकर आग की चपेट में आने से मौत होने पर
- किसी गाड़ी के एक्सीडेंट होने पर
- बाढ़ – तूफ़ान की चपेट से मृत्यु होने पर
- नदी-नहर में डूब जाने पर आदि |
पशुधन बिमा योजना का लाभ किस प्रकार मिलेगा
क्रमांक संख्या | पशुओं के नाम | धनराशी |
1 . | भैंस | 88,000 रूपया |
२ . | गाय | 80,000 रूपया |
3 . | बकरी | 5,000 रुपया |
4 . | घोडा | 40,000 रुपया |
5 . | ऊंट | 60,000 रुपया |
6 . | सूअर | 5,000 रुपया |
हरियाणा पशुधन बिमा योजना क्लेम प्रीमियम किस प्रकार है
क्रमांक संख्या | पशुओं के नाम | प्रीमियम भुगतान |
1 . | गाय | 100 रुपया |
२ . | भैंस | 100 रुपया |
3 . | बकरी | 25 रुपया |
4 . | ऊंट | 100 रुपया |
5 . | घोडा | 100 रुपया |
6 . | सूअर | 25 रुपया |
7 . | बैल | 25 रुपया |
पशु धन बिमा योजना के लाभ क्या-क्या है
- जब प्रदेश में हरियाणा पशुधन बिमा योजना को लागु किया जाएगा तब से प्रदेश में किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी |
- गरीब पशुपालकों को पशुओं की मृत्यु होने पर ज्यादा नुकसान देखने को नही मिलेगा |
- अब प्रदेश का कोई भी किसान परिवार अपने पशुओं पर बिमा क्लेम लेना चाहते है तो आप online पंजीयन करवाएं |
- राज्य सरकार ने प्रदेश के अनुसूचित जाति- जनजाति समुदाय के पशुपालकों के लिय bima प्रीमियम बिकुल फ्री क्र रखा है आप आवेदन करें |
- हरियाणा के सभी पशुपालक अपनी bima पालिसी के तहत पशुओं का बीमाकरण करवा सकते है |
- इसमें जो किसान पशुपालक बड़े दुधारू पशु रखते है उनको सरकार द्वारा 80,000 से 88,000 रुपया का क्लेम पशु की मृत्यु पर दिए जा रहें है |
- pashudhan bima yojana 2022 का लाभ उठाने के लिय किसान को पहले 25 रुपया से लेकर 100 रुपया का bima प्रीमियम भुगतान करना होगा |
hariyana pashudhan bima yojana की पात्रता
- पशुपालक हरियाणा राज्य का मूलनिवासी होना आवश्यक है |
- किसान परिवार पहले से ही पशुओं पर किसी प्रकार का लोन कर्जदार नही होना चाहिए |
- किसान की आयु 18 साल से 60 साल के मध्य होनी चाहिए |
- लाभार्थी पशुपालक के पास गाय , भैंस , बकरी , घोडा, ऊंट आदि पशु होने अनिवार्य है |
पशुधन बिमा योजना के आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मुलनिवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- बैंक अकाउंट नंबर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर
हरियाणा पशुधन बिमा योजना आवेदन कैसे करें
प्रदेश का कोई भी पशुपालक अपने पशुओं की बिमा क्लेम करवाना चाहते है तो आप इन सभी स्टेप्स को follow करें ताकि आपको bima क्लेम आसानी से मिल सकें |
- सर्वप्रथम पशुपालक को pashudhan bima yojana की अधिकारिक वेबसाइट लिंक पर जाना होगा |
- आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने योजना का होम page open हो जाएगा |
- इस home page पर आपको योजना से जुडी तमाम जानकारियां मिल जाएगी |
- अब आपको application form पर क्लिक करना है |
- आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म page open हो जाएगा |
- इस पंजीयन फॉर्म को pdf के रूप में download कर लेना है |
- इस फॉर्म में आपको लाभार्थी पशुपालक की details को भरना होता है |
- पूरी डिटेल अच्छी तरह से भरने के पश्चात् आपको फॉर्म के साथ सभी दस्तावेज की प्रतिलिपि को फॉर्म के साथ अटेच करना है |
- अब आपको पशुपालन विभाग की जिला कार्यलय office में जमा करवा देना है और आपकी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी |
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