बिहार अंतरजातीय विवाह योजना ऑनलाइन पंजीयन ( Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Apply Form ) – बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने प्रदेश में दो जातियों के बिच जो लोगों की गलत भावनाए है लोग आज भी छोटी जात पात एवं छुआछुत जैसी धारणाएं रखते है उनकी इस नकारात्मक सोच को बदलने के लिय राज्य सरकार ने इस बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है इस योजना में जो युवा सही किसी निची जाति जैसे sc /st परिवार की लड़की के साथ जो ऊँचे परिवार का लड़का जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग या general केटेगरी का लड़का किसी sc / st समुदाय की लड़की से अपना विवाह करेगा उनको राज्य सरकार आर्थिक सहयोग के रूप में 2.50 लाख रुपया की सहायता राशी वितरण करेगी जिससे इन वैवाहिक जोड़े को आर्थिक सहयोग प्रदान करेगी |
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जिससे वे अपनी जरुरतो को पूरा कर सके यह योजना प्रदेश के हर ग्रामीण तथा शहरी परिवार के युवाओं को अवसर प्रदान किए जाएँगे जिनके लिय लाभार्थी युवाओं को online portal के जरीय रजिस्ट्रेशन करवाना होगा registration की प्रक्रिया को हमने निचे विस्तार से बताया है और साथ में यह भी बताया है की इस योज के लिय कौन कौन से documents की आवश्यकता होगी और कैसे इसका लाभ मिलेगा इसलिय आप जुड़े रहे हमारे साथ लास्ट तक और योजना का लाभ उठाएं |
प्रदेश सरकार ने राज्य में अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने एवं समाज की कुरीतियों को दूर करने के उधेश्य से इस बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है इस योजना में जो लड़का या लड़की किसी निची जाति या sc / st / अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय की लड़की या लड़का से अपनी विवाह की रश्म पूरी करती है तो उनको राज्य सरकार की और से 2.50 लाख रुपया की वितीय सहायता राशी प्रदान की जाएगी यह योजना प्रदेश के हर गरीब व् आमिर परिवार के युवाओं के लिय है |
इसके लिय राज्य सरकार ने लड़के की आयु 21 वर्ष से अधिक और लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए तभी आप बिहार अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ ले सकते है यह योजना प्रदेश में जो लोगों की पुरानी गलत भावनाएं है उनको बदलना है उनकी इस नकरातमक सोच को बदलने तथा विश्व को एकजुटता में बांधने के लिय शुरू की है जिससे हिन्दू समाज को एकत्रित करने के लक्ष्य से शुरू की है |
राज्य सरकार की इस अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ प्रदेश का कोई भी हिन्दू समाज का नागरिक जो sc / st , अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवार की लड़की से कोई अन्य पिछड़ा वर्ग एवं general समुदाय का लड़का शादी विवाह करता है तो उन्हें प्रदेश की महिला कल्याण विभाग द्वारा 2.50 लाख रुपया की राशी आंवटित की जाएगी लेकिन इसके लिय लाभार्थी लड़के की आयु 21 साल से अधिक होनी चाहिए और लड़की की आयु 18 साल से अधिक होना आवश्यक है तभी आप बिहार अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ ले सकते है इसके अन्तरगत आप जुड़ना चाहते है तो आपको पहले online portal के माध्यम से पंजीकरण करवाना होगा उसके बाद राज्य सरकार की और से मंजूरी प्रदान की जाएगी और ध्यान रहे |
फ्रेंड्स इसका आवेदन आपको विवाह की रस्म से 90 दिन पहले या फिर विवाह के बाद 90 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है उसके बाद राज्य सरकार यह राशी आपको दो भागों में वर्गीकृत करेगी जिसमे शुरुआत के दिनों में आपको स्टेम्प पेपर पर आपको शादी विवाह की डिटेल्स को भरना है उसके बाद आपको 1.50 लाख रुपया मिलेंगे बाकि की राशी आपको अगले तीन साल के बाद आंवटित की जाएगी |
बिहार सरकार का मुख्य उधेश्य है की प्रदेश में जो दो जातियों के बिच भेदभाव उंच नीच की गलत भावनाएं है उनको दूर करना एवं प्रदेश के सभी हिंदुत्व को एकसमान एकजुटता में बांधे रखने के उधेश्य से इस बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है इस योजना के माध्यम से प्रदेश का कोई भी योग्य युवा साथी जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति , sc / st समुदाय की लड़की के साथ अपनी विवाह की रस्म को पूरा करता है या अपनी पत्नी का दर्जा देता है उन्हें राज्य सरकार की और से आर्थिक सहायता राशी प्रदान की जाएगी यह योजना देश में जो पुरानी नकारात्मक दिनचर्या है उनको बदलने एवं प्रदेश की हिन् भावनाओं को बदलने के उधेश्य से शुरू की है |
इसके लिय राज्य सरकार ने इन पति –पत्नी के जोड़े को राज्य सरकार समाज कल्याण विभाग की और से 2.50 लाख रुपया की आर्थिक सहायता राशी देने का ऐलान किया है यह योजना प्रदेश के बुजुर्ग लोगों की सोच को बदलने के लिय एवं हिन्दू समाज को एक जगह बांधे रखने के लिय शुरू की है जिससे सभी को मिलकर रहना चाहिए इसी सोच को प्रदेश में उजागर करने के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिय शुरू की है |
योजना का नाम | बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना |
योजना का शुभारम्भ | मुख्यमंत्री नितीश कुमार द्वारा |
उधेश्य | प्रदेश में अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना |
लाभार्थी | प्रदेश के सभी हिन्दू जाती के लड़का लड़की |
आयु सीमा | लड़के की 21 वर्ष , लड़की की 18 साल |
किस प्रकार की योजना है | राज्य स्तरीय योजना |
सहायता राशी | 2.50 लाख रुपया |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट link | http://ambedkarfoundation.nic.in/ |
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प्रदेश के जो इच्छुक अभियार्थी इस बिहार enter cast विवाह योजना के अंतर्गत online या ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है तो आप निचे बताए गए साधारण स्टेप्स को follow करे ताकि फॉर्म में गलतियाँ ना हो
बिहार सरकार अंतरजातीय विवाह योजना के तहत प्रत्येक दम्पति जोड़े को 2,50,000 रुपया की नगद राशि सहायता के रूप में प्रदान करती है |
राज्य सरकार प्रदेश की गरीब व् असहाय परिवार की बेटियों के शादी विवाह के समय उनके परिवार वालों को 50,000 रुपया की नगर राशि बिहार कन्या विवाह योजना के अंतर्गत लाभार्थ करती है |
आप इस कन्या विवाह योजना के तहत सरकार द्वारा जो पैसे जारी किये जाते है उनको बैंक के द्वारा भी चेक कर सकतें है साथ में आप ऑफिसियल वेबसाइट पोर्टल से भी चेक states को देख सकतें है |
आवश्यक दस्तावेज :-
जब लड़का -लड़की की शादी कागजात के अनुसार सही तरीके से नियमानुसार हुई है तो आपको सरकार द्वारा जो अनुदान दिया जाता है उसके पैसे को शादी के बाद 90 दिनों के भीतर आपके पैसे बैंक खाते में सरकार द्वारा भेज दिए जायेंगे |
जब आपकी बिटिया की शादी 18 साल पूर्ण होने के पश्चात् करते है तो प्रत्येक राज्य की सरकार गरीब परिवार की बेटियों को लगभग 50,000 रुपया की नगद राशि अलग-अलग किश्तों में वितरण करती है |
सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट पोर्टल पर जाना होगा वहां से आपको new register के विकल्प पर क्लिक करना होता है उस फॉर्म में आपको लाभार्थी की डिटेल्स को भरना होता है उसके पश्चात् डाक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है और submit कर देना होता है |
उत्तर – कन्या विवाह योजना , मुख्यमंत्री बालिका विवाह योजना , शुभ शक्ति योजना , अंतरजातीय विवाह योजना आदि प्रकार की योजनाएं बालिकाओं की शादी विवाह के लिय शुरू की गई है |
उत्तर – बिहार सरकार ने अंतरातीय विवाह योजना की शुरुआत की है इस योजना को अधिनियम 1954 का पार्ट बनाया है इसे अधिनियम के तहत ही पूरा किया जाता है |
अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत लड़का जिस जाति से होगा उसकी सन्तान भी उसी जाति के नाम से जानी जाएगी ना की लड़की की जाति |
आप कोई भी जाति धर्म से चाहे आप हिन्दू हो या फिर मुस्लिम सबकों 2 विवाह करने का अधिकार है बस इसके लिए आपकी पहली पत्नी दूसरी शादी के लिय खुश होना जरुरी है उसकी अनुमति होना अनिवार्य है |
इस विवाह प्रक्रिया से देश के जातिवाद पर रोक लगेगी , आपसी सामजंस्य बढेगा , लोगो के बिच जाति को लेकर जो भेदभाव है वो बिलकुल नही होगा, गरीब परिवार को सरकार की और से आर्थिक धन राशी की सहायता मिलेगी |
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